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लाडकी बहीण योजनासूचना मार्गदर्शिका

राशन कार्ड · नाम बदलाव

राशन कार्ड में नाम जोड़ना और हटाना — बहू और बच्चे का नाम जोड़ें; मृत या शादीशुदा सदस्य का नाम हटाएँ

शादी, बच्चे का जन्म, मृत्यु या स्थानांतरण — परिवार बदला तो राशन कार्ड के नाम भी बदलने पड़ते हैं। ग़लत नाम रह गए तो अनाज कम मिलता है, ई-केवाईसी अटकती है और स्मार्ट कार्ड भी ग़लत छपता है।

अपडेट:

सही क्रम — पहले हटाएँ, फिर जोड़ें

एक व्यक्ति का नाम एक समय में एक ही राशन कार्ड पर हो सकता है। इसलिए शादी या स्थानांतरण के बाद:

  1. पुराने कार्ड से नाम हटवाएँ और “नाम हटाने का प्रमाणपत्र” (रद्द प्रमाणपत्र) लें।
  2. फिर वह प्रमाणपत्र लगाकर नए कार्ड में नाम जुड़वाएँ।

उल्टे क्रम में करने पर नाम दो कार्डों पर आ जाता है, वह डुप्लिकेट प्रविष्टि के रूप में पकड़ा जाता है और दोनों जगह का अनाज अटक सकता है।

नाम जोड़ना — किस स्थिति में क्या चाहिए

स्थिति दस्तावेज़
बहू / पत्नी (शादी के बाद) मायके के कार्ड से नाम हटाने का प्रमाणपत्र, विवाह प्रमाणपत्र, उनका आधार कार्ड
नवजात / छोटा बच्चा जन्म प्रमाणपत्र, आधार हो तो आधार कार्ड
दूसरे ज़िले / राज्य से आया सदस्य पुराने स्थान का नाम हटाने का प्रमाणपत्र, आधार कार्ड
हर मामले में मूल राशन कार्ड, मुखिया का आवेदन (निर्धारित प्रारूप — ज़िला वेबसाइटों पर “नमूना आठ”)

नाम हटाना — किस स्थिति में क्या चाहिए

स्थिति दस्तावेज़
मृत्यु मृत्यु प्रमाणपत्र
बेटी की शादी (वह दूसरे परिवार में गई) विवाह प्रमाणपत्र। इससे मिलने वाला “नाम हटाने का प्रमाणपत्र” उसे ससुराल के कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए चाहिए
अलग रहने गया बेटा / परिवार अलग राशन कार्ड के लिए प्रमाणपत्र — नए कार्ड का आवेदन
हर मामले में निर्धारित प्रारूप का आवेदन, मूल राशन कार्ड, मुखिया का शपथपत्र, परिवार के सभी सदस्यों का आधार

वर्धा ज़िले की सेवा गारंटी के अनुसार नाम हटाने का फ़ैसला ३ दिन में होता है; दूसरे ज़िलों में थोड़ा फ़र्क़ हो सकता है।

आवेदन कहाँ करें

  • ऑनलाइन: rcms.mahafood.gov.in → Public Login → ‘Apply/Edit Ration Card’ — सदस्य जोड़ना/हटाना और दस्तावेज़ PDF अपलोड। प्रक्रिया नए कार्ड के आवेदन जैसी ही।
  • ऑफ़लाइन: तहसील कार्यालय की आपूर्ति शाखा; मुंबई–ठाणे राशनिंग क्षेत्र में आपके इलाक़े का राशनिंग कार्यालय।
  • मदद: आपले सरकार सेवा केंद्र / सेतु।

नाम जुड़ने के बाद

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

शादी के बाद पत्नी का नाम पति के राशन कार्ड में कैसे जोड़ें?

पहले मायके के राशन कार्ड से उनका नाम हटवाकर 'नाम हटाने का प्रमाणपत्र' लें (मायके की तहसील की आपूर्ति शाखा से)। फिर वह प्रमाणपत्र, विवाह प्रमाणपत्र और उनका आधार लेकर पति के कार्ड में नाम जोड़ने का आवेदन करें — RCMS पर ऑनलाइन या तहसील आपूर्ति शाखा में।

मायके का कार्ड दूसरे राज्य का है — क्या करें?

नाम हटाना उसी राज्य के उस कार्ड वाले आपूर्ति कार्यालय में होता है। वहाँ से नाम हटाने (रद्द) का प्रमाणपत्र लेकर महाराष्ट्र के कार्ड में नाम जोड़ने का आवेदन करें। मायके के परिवार का मुखिया भी वहाँ आवेदन कर सकता है या नहीं, वह कार्यालय बताएगा।

बच्चे का नाम जोड़ने के लिए आधार ज़रूरी है?

जन्म प्रमाणपत्र से नाम जुड़ सकता है; आधार हो तो वह भी दें। केंद्र के 2025 के नियम के अनुसार 5 साल से छोटे बच्चों का आधार हो तो दर्ज किया जाता है और 5 साल के बाद एक साल के भीतर उसकी ई-केवाईसी करनी होती है।

मृत सदस्य का नाम न हटाएँ तो क्या होगा?

ई-केवाईसी और जाँच में वह नाम अपात्र होता है और कार्ड पर सवाल उठ सकता है। मृत्यु प्रमाणपत्र के साथ नाम हटाने का आवेदन करें — ज़िला सेवा गारंटी के अनुसार यह सेवा कुछ ही दिनों में होती है।

स्रोत और संदर्भ

  1. वर्धा ज़िला (wardha.gov.in) — पारिवारिक राशन कार्ड से नाम हटाना: दस्तावेज़, 3 दिन — wardha.gov.in · २५ सितंबर २०२६
  2. वर्धा ज़िला — नमूना आठ: राशन कार्ड में नाम जोड़ने का आवेदन (PDF, मराठी) — cdnbbsr.s3waas.gov.in · २५ सितंबर २०२६
  3. धुळे ज़िला (dhule.gov.in) — ई-राशन कार्ड SOP (Apply/Edit Ration Card) — dhule.gov.in · २५ सितंबर २०२६
  4. TPDS (Control) Amendment Order, 2025 — बच्चों की ई-केवाईसी (SCC Online) — scconline.com · २५ जुलाई २०२५